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क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है?

क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है ?

 

 चर्चा में क्यों :

  • कोलकाता में डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले और राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर राज्यपाल की चिंता के बाद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की अटकलें तेज हो गई हैं।

UPSC पाठ्यक्रम:

  • प्रारंभिक परीक्षा: भारतीय राजनीति और शासन- संविधान, अधिकार मुद्दे
  • मुख्य परीक्षा: GS-II: भारतीय राजनीति

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग के कारण

  • कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले के बाद पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं।    
  • इस तनावपूर्ण हालात के बीच बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिल्ली जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की इसके बाद अटकलें तेज हो गई कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है. 
  • इस संदर्भ में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने देश भर में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त की है।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन का ऐतिहासिक संदर्भ:

  • पहली बार लगाया गया: 1 जुलाई, 1962, 9 दिनों के लिए।
  • दूसरी बार लगाया गया: 20 फरवरी, 1968, लगभग एक साल के लिए।
  • तीसरी बार लगाया गया: 19 मार्च, 1970, लगभग एक साल के लिए।
  • चौथी और आखिरी बार लगाया गया: 29 जून, 1971, 20 मार्च, 1972 तक।

राष्ट्रपति शासन क्या है ? 

 परिभाषा:

  • जब किसी  राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, और राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होती है। तब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है 
  • इसे “राज्यपाल शासन” के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इस अवधि के दौरान, राज्य की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल द्वारा केंद्र सरकार की ओर से किया जाता है।
    • राष्ट्रपति शासन लागू होने से केंद्र सरकार को राज्य विधानमंडल को निलंबित करने और राज्यपाल के कार्यालय के माध्यम से राज्य पर शासन करने का अधिकार मिल जाता है।

राष्ट्रपति शासन लागू करने की परिस्थितियाँ 

  •  जब राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होती है।
  •  जब राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है।
  •  गंभीर संकट (जैसे दंगे, विद्रोह, प्राकृतिक आपदाएँ) के मामले में जहां राज्य सरकार स्थिति को संभालने में असमर्थ होती है।
राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 

प्रारंभिक अवधि: राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि छह महीने होती है।

अधिकतम अवधि: इसे हर छह महीने में संसद की मंजूरी से अधिकतम तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है।

विशेष परिस्थितियाँ:

  • 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के बाद, 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे तीन साल से अधिक भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक कानूनी और संवैधानिक शर्तें पूरी करनी होती हैं।

आवश्यक शर्तें:

  •  यदि देश में राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) लागू हो, तो राष्ट्रपति शासन की अवधि को तीन साल से अधिक बढ़ाया जा सकता है।
  • चुनाव आयोग की यह राय होनी चाहिए कि उस राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है।

उदाहरण:

  • जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 साल से भी अधिक बढ़ाई गई थी, क्योंकि राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू था और चुनाव कराना संभव नहीं था।

राष्ट्रपति शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान 

  • भारतीय संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 355 से अनुच्छेद 357 तथा भाग XIX में अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति शासन से संबंधित हैं। 

अनुच्छेद 355:

  • अनुच्छेद 355 संविधान में उस प्रावधान को संदर्भित करता है जिसमें कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करेसाथ ही इस बात को भी सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करे।
  • अनुच्छेद 355 आपातकालीन प्रावधानों का हिस्सा है जो संविधान के भाग XVIII में शामिल अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक में निहित है।

अनुच्छेद 356 :- 

  • अनुच्छेद 356 के तहत, केंद्र सरकार राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या व्यवधान की स्थिति में राज्य सरकार के कार्यों को अपने अधीन ले सकती है। 
    • इसे आमतौर पर ‘राष्ट्रपति शासन के रूप में जाना जाता है।

अनुच्छेद 365

  • अनुच्छेद 365 के अनुसार, जब भी कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहता है, तो राष्ट्रपति के लिये यह मानना वैध होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चल सकती है। 

राष्ट्रपति शासन को संसदीय स्वीकृति

  • राष्ट्रपति शासन की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने के दो महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। 
  • यदि घोषणा तब की जाती है जब लोकसभा भंग हो चुकी हो, या यदि दो महीने की अवधि के दौरान घोषणा को मंजूरी दिए बिना लोकसभा भंग हो जाती है, तो यह घोषणा नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की तारीख से 30 दिनों तक प्रभावी रहती है, बशर्ते कि इस बीच राज्यसभा ने इसे पहले ही अनुमोदित कर दिया हो।

राष्ट्रपति शासन का निरसन

  • आपातकाल की घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय पश्चातवर्ती घोषणा द्वारा रद्द कर सकता है ।
  • ऐसी घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती।

राष्ट्रपति शासन के परिणाम

  • जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के संबंध में निम्नलिखित असाधारण शक्तियां प्राप्त होती हैं:
  • राष्ट्रपति राज्य सरकार के कार्यों को अपने हाथ में ले सकता है और राज्यपाल या राज्य के किसी अन्य कार्यकारी प्राधिकारी में निहित शक्तियों को ग्रहण कर सकता है।
  • राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा।
  • राष्ट्रपति राज्य में किसी भी निकाय या प्राधिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित करने सहित कोई अन्य आवश्यक कदम उठा सकता है।

राज्य कार्यपालिका पर राष्ट्रपति शासन का प्रभाव:

  • जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है।
  • राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की ओर से कार्य करते हुए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य सचिव या सलाहकारों की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है।

राज्य विधानमंडल पर राष्ट्रपति शासन का प्रभाव:

  • राष्ट्रपति राज्य विधान सभा को निलंबित या भंग कर देता है।
  • संसद राज्य विधायी विधेयकों और राज्य बजट को पारित करने की जिम्मेदारी लेती है।
  • जब संसद में सत्र नहीं होती है, तो राष्ट्रपति राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है।
  • राज्य विधानमंडल के निलंबन या विघटन के दौरानसंसद में कुछ शक्तियां निहित होती हैं:
  • संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या उनके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी को सौंप सकती है।
  • राष्ट्रपति या नामित प्राधिकारी, ऐसे प्रत्यायोजन के तहत, केंद्र सरकार या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों को सशक्त बनाने के लिए कानून बना सकते हैं, उन पर कर्तव्य थोप सकते हैं।
  • जब लोक सभा सत्र में न हो तो राष्ट्रपति संसद द्वारा अनुमोदन प्राप्त होने तक राज्य की संचित निधि से व्यय को अधिकृत कर सकते हैं।
  • राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद, राष्ट्रपति या नामित प्राधिकारी द्वारा बनाया गया कोई भी कानून राष्ट्रपति शासन समाप्त होने के बाद भी प्रभावी रहता है। 
  • हालांकि, ऐसे कानूनों को राज्य विधानमंडल द्वारा निरस्त, संशोधित या फिर से लागू किया जा सकता है।

राज्य न्यायपालिका पर राष्ट्रपति शासन का प्रभाव:

  • राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की शक्तियों को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, न ही उच्च न्यायालय से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित किया जा सकता है।
  • इस प्रकार, राष्ट्रपति शासन के दौरान संबंधित राज्य में उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति, रैंक, शक्तियां और कार्य अपरिवर्तित रहते हैं।

राष्ट्रपति शासन की न्यायिक समीक्षा का दायरा

38वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1975:

  • 38वें संशोधन अधिनियम, 1975 ने अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने में राष्ट्रपति की संतुष्टि को अंतिम और निर्णायक बना दिया। 
    • इस संतुष्टि को किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी।
    • परिणामस्वरूप, इस संशोधन ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से प्रभावी रूप से छूट दे दी।

44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1978:

  • 44 वें संशोधन अधिनियम, 1978 ने 38 वें संशोधन अधिनियम, 1975 के उपरोक्त प्रावधान को निरस्त कर दिया।
  • इस परिवर्तन ने सुनिश्चित किया कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा में राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है।

एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामला (1994): 

  • इस ऐतिहासिक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव रखे: 
    • राष्ट्रपति शासन की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन है। 
    • राष्ट्रपति की संतुष्टि प्रासंगिक सामग्री पर आधारित होनी चाहिए। यदि घोषणा अप्रासंगिक या बाहरी आधारों पर आधारित है, तो इसे रद्द किया जा सकता है। 
    • केंद्र सरकार पर यह साबित करने का बोझ है कि घोषणा को उचित ठहराने वाली प्रासंगिक सामग्री मौजूद थी। 
    • जबकि न्यायालय सामग्री की शुद्धता या पर्याप्तता का आकलन नहीं कर सकता है, वह जांच कर सकता है कि सामग्री प्रासंगिक है या नहीं। 
    • यदि न्यायालय घोषणा को असंवैधानिक और अवैध पाता है, तो उसके पास बर्खास्त राज्य सरकार को बहाल करने और राज्य विधानसभा को पुनर्जीवित करने की शक्ति है। 
    • संसद द्वारा घोषणा को मंजूरी दिए जाने तक राज्य विधानसभा को भंग नहीं किया जाना चाहिए। जब तक ऐसी मंजूरी नहीं मिल जाती, राष्ट्रपति केवल विधानसभा को निलंबित कर सकते हैं। 
    • यदि संसद घोषणा को मंजूरी देने में विफल रहती है, तो विधानसभा स्वतः ही पुनर्जीवित हो जाएगी।
    • धर्मनिरपेक्षता संविधान की ‘मूलभूत विशेषताओं’ में से एक है। धर्मनिरपेक्षता विरोधी नीतियों में लिप्त राज्य सरकार अनुच्छेद 356 के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है।
    • यह सवाल कि क्या राज्य सरकार ने विधानसभा का विश्वास खो दिया है, विधानसभा के भीतर ही तय किया जाना चाहिए। जब तक यह निर्धारण नहीं हो जाता, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए।
    • जब कोई नया राजनीतिक दल केंद्र में सत्ता संभालता है, तो उसके पास राज्यों में अन्य दलों द्वारा गठित सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं होता है।
    • अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसका प्रयोग केवल असाधारण परिस्थितियों की मांगों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए।
राष्ट्रपति शासन के उचित और अनुचित उपयोग के मामले
  • भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, उचित और अनुचित दोनों तरह के उपयोग की संभावना के कारण काफी बहस का विषय रहा है।  

उचित उपयोग के मामले

केरल (1959):

  • गैर-राजनीतिक कारणों से किसी भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन का पहला उपयोग 1959 में केरल में हुआ था। 
  • राज्य में निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा और आंदोलन हुआ, जिससे कानून और व्यवस्था बिगड़ गई।
    • परिणाम: स्थिति की गंभीरता और इसे नियंत्रित करने में राज्य सरकार की विफलता को देखते हुए, संसद में स्पष्ट बहुमत के समर्थन के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 
      • इसे काफी हद तक अनुच्छेद 356 के वैध उपयोग के रूप में देखा गया।
पंजाब (1987):
  • 1980 के दशक के उत्तरार्ध में, पंजाब गंभीर उग्रवाद और आतंकवाद की चपेट में था। 
  • कानून और व्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो गई थी, जिसके कारण व्यापक हिंसा हुई और राज्य सरकार का नियंत्रण खत्म हो गया।
    • परिणाम: राष्ट्रपति शासन लगाया गया, और इस कार्रवाई को राज्य में व्यवस्था और स्थिरता बहाल करने के लिए आवश्यक माना गया। 
    • असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए इसे लागू करना व्यापक रूप से उचित माना गया।

अनुचित उपयोग के मामले

आंध्र प्रदेश (1973):

  • सत्तारूढ़ दल के भीतर आंतरिक संघर्षों से जुड़े राजनीतिक संकट के बाद आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। 
  • इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित माना गया, जिसका उद्देश्य पार्टी के भीतर एक गुट को दबाना था।
    • परिणाम: इस निर्णय की सत्ता के दुरुपयोग के रूप में व्यापक रूप से आलोचना की गई, कई लोगों ने इसे राज्य के राजनीतिक मामलों में एक अनावश्यक हस्तक्षेप के रूप में देखा।

कर्नाटक (1989):

  • 1989 में, मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई के नेतृत्व वाली कर्नाटक की जनता दल सरकार को राज्यपाल ने विधानसभा में बहुमत खोने के आधार पर बर्खास्त कर दिया, जबकि बोम्मई ने फ्लोर टेस्ट का अनुरोध किया था।
    • परिणाम: इसके कारण ऐतिहासिक एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामला, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि फ्लोर टेस्ट की अनुमति दिए बिना इस तरह की बर्खास्तगी असंवैधानिक थी। 
      • इस मामले ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश स्थापित किए, जिसमें बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता भी शामिल है।

बिहार (2005): 

  •  2005 में बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद कोई भी पार्टी स्थिर सरकार नहीं बना पाई। 
  • इसके बावजूद राज्यपाल ने सरकार बनाने की संभावना तलाशने के बजाय विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की। 
    • परिणाम: बाद में विघटन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने राज्यपाल की सिफारिश को समय से पहले और राजनीति से प्रेरित बताया।

अनुच्छेद 356 के अनुप्रयोग के संबंध में  प्रमुख सिफारिशें

पुंछी आयोग की सिफारिशें:

  • पुंछी आयोग ने अनुच्छेद 355 और 356 के अंतर्गत आपातकालीन प्रावधानों के स्थानीयकरण का प्रस्ताव रखा। 
  • इसने तर्क दिया कि पूरे राज्य को राष्ट्रपति शासन के अधीन रखने के बजाय, विशिष्ट क्षेत्रों – जैसे कि एक जिला या जिले के कुछ हिस्सों – को इसके अंतर्गत लाया जाना चाहिए।
  • इसके अतिरिक्त, ऐसे आपातकालीन प्रावधान की अवधि तीन महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सरकारिया आयोग की सिफारिशें:

  • सरकारिया आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए कि केंद्र सरकार इन प्रावधानों का उपयोग केवल दुर्लभ परिस्थितियों में ही करे:
    •  अनुच्छेद 356 का उपयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए, केवल तभी जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के टूटने को रोकने या सुधारने के सभी अन्य विकल्प विफल हो गए हों।
    •  इस प्रावधान का उपयोग केवल राजनीतिक संकट, आंतरिक अशांति या केंद्र के संवैधानिक निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में ही किया जाना चाहिए।
    •  अनुच्छेद 356 लागू करने से पहले संबंधित राज्य को एक विशिष्ट चेतावनी जारी की जानी चाहिए, तथा इसके लागू होने से पहले वैकल्पिक कार्यवाही के तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।
    •  अनुच्छेद 356 लागू करने के तथ्यों और कारणों को उद्घोषणा का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए, ताकि राष्ट्रपति शासन लागू करने पर प्रभावी संसदीय नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।
    •  राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने वाली राज्यपाल की रिपोर्ट एक व्यापक दस्तावेज होनी चाहिए तथा इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए।
    •  अनुच्छेद 356 के तहत कोई भी कार्रवाई करने से पहले संबंधित राज्य को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए।
    •  राज्यपाल को राज्य विधानसभा को भंग किए बिना राष्ट्रपति शासन की घोषणा की सिफारिश करनी चाहिए।
    •  न्यायिक समीक्षा को अधिक सार्थक बनाने के लिए प्रासंगिक संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन किया जाना चाहिए।

नोट: सरकारिया आयोग की सिफारिशों के आधार पर, 1990 में अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की गई थी।

अंतर-राज्य परिषद की सिफारिशें:

  • अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित अंतर-राज्य परिषद ने राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें कीं:
    • घोषणा को दो महीने के बजाय एक महीने के भीतर मंजूरी दी जानी चाहिए।
    • राज्यपाल की रिपोर्ट एक व्यापक दस्तावेज होनी चाहिए।
    • राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले राज्य को चेतावनी जारी की जानी चाहिए।
    • राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को विशेष बहुमत से मंजूरी की आवश्यकता होनी चाहिए।

NCRWC की सिफारिशें:

  • संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग ने अनुच्छेद 356 के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें कीं:
    • अनुच्छेद 356 को हटाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग संयम से और केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए, और संबंधित राज्य को निर्देश जारी करने जैसे अन्य विकल्पों की खोज करने के बाद ही किया जाना चाहिए।
    •  राज्यपाल की रिपोर्ट एक व्यापक दस्तावेज होनी चाहिए जिसमें सभी प्रासंगिक तथ्यों और आधारों का सटीक और स्पष्ट विवरण हो, जिसके आधार पर राष्ट्रपति अपना निर्णय ले सकें।
    • राजनीतिक विफलता के मामलों में, यदि अनुच्छेद 356 को लागू करने की आवश्यकता है, तो संबंधित राज्य को घोषणा जारी करने से पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिए, जब तक कि इससे राज्य की सुरक्षा या देश की रक्षा से समझौता न हो।
    •  अनुच्छेद 356 में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संसद द्वारा घोषणा को मंजूरी दिए जाने तक राज्य विधानसभा भंग न हो, जैसा कि एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामले (1994) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप है।

आपातकाल क्या है 

  • भारत में आपातकाल की अवधारणा उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारत के राष्ट्रपति संकट की स्थिति को संबोधित करने के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधानों को रद्द कर सकते हैं।

आपातकाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:- 

  • भारतीय संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध दिए गए  हैं।  
  •  भारत का संविधान तीन प्रकार की आपात स्थितियों का प्रावधान करता है:
    • राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
    • राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)
    • वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

अनुच्छेद 352: राष्ट्रीय आपातकाल: 

  • यह युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित किया गया। 
    • प्रक्रिया: राष्ट्रपति की घोषणा की आवश्यकता होती है, जिसे एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। 
    • अवधि: एक बार अनुमोदित होने के बाद, यह छह महीने तक लागू रहता है और हर छह महीने में संसद की मंजूरी से अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। 

उदाहरण:

  • 1962: भारत-चीन युद्ध (बाहरी आक्रमण)
  • 1971: भारत-पाक युद्ध (बाहरी आक्रमण)
  • 1975-77: आंतरिक अशांति (जिसे बाद में सशस्त्र विद्रोह कहा गया)

अनुच्छेद 360: वित्तीय आपातकाल: 

  • भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या ऋण को खतरा होने पर घोषित किया जा सकता है।
    • प्रक्रिया: राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा, दो महीने के भीतर संसदीय अनुमोदन के अधीन।
    • अवधि: अनिश्चित, जब तक राष्ट्रपति द्वारा रद्द नहीं किया जाता।

उदाहरण:-

  • भारत में अभी तक कोई वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है।

राष्ट्रीय आपातकाल और  राष्ट्रपति शासन बीच अंतर 

पहलू 

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)

संवैधानिक मशीनरी की विफलता के कारण आपातकाल (राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356)

आधार

युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जा सकता है।

यदि राष्ट्रपति राज्यपाल से रिपोर्ट प्राप्त करने पर या अन्यथा संतुष्ट हो कि राज्य में शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो इसकी घोषणा की जा सकती है।

दायरा

पूरे देश या उसके किसी भी हिस्से पर लागू होता है।

केवल संबंधित राज्य पर लागू होता है।

संघीय ढांचे पर प्रभाव

संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में बदल देता है, जिसमें केंद्र सरकार को राज्य सरकारों पर व्यापक अधिकार प्राप्त होते हैं।

राष्ट्रपति राज्य सरकार और विधायिका के कार्यों को संभालता है, अस्थायी रूप से प्राधिकरण को केंद्रीकृत करता है।

मौलिक अधिकार

कुछ मौलिक अधिकार (विशेष रूप से अनुच्छेद 19) निलंबित किए जा सकते हैं।

मौलिक अधिकारों का कोई प्रत्यक्ष निलंबन नहीं, लेकिन राज्य शासन केंद्र द्वारा नियंत्रित होता है।

संसदीय अनुमोदन

एक महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

 

अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 के बीच अंतर

अनुच्छेद 358: 

  • अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन 
  • केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण (सशस्त्र विद्रोह नहीं) के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लागू होता है।
  • आपातकाल की अवधि के लिए अनुच्छेद 19 के तहत छह मौलिक अधिकारों को स्वचालित रूप से निलंबित कर देता है।
    • सीमाएँ: राज्य कोई भी कानून बना सकता है या कोई कार्यकारी कार्रवाई कर सकता है जो अन्यथा अनुच्छेद 19 के साथ असंगत होगी, और ऐसे कानूनों या कार्रवाइयों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

अनुच्छेद 359: 

  • यह राष्ट्रपति शासन/आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित करने की अनुमति देता है।
  • आपातकाल (युद्ध, बाहरी आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह) की किसी भी घोषणा पर लागू हो सकता है।
  • राष्ट्रपति यह कहते हुए एक आदेश जारी कर सकते हैं कि निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार आपातकाल की अवधि के लिए निलंबित रहेगा।
    • सीमाएँ: अधिकार स्वयं निलंबित नहीं होते हैं, केवल न्यायिक प्रवर्तन की मांग करने का अधिकार निलंबित होता है।
    •  इसका अर्थ यह है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानून पारित किए जा सकते हैं, लेकिन इन कानूनों को चुनौती देने की अस्थायी रूप से अनुमति नहीं है। 

मौलिक अधिकारों पर प्रभाव 

1.मौलिक अधिकारों का निलंबन:-

  • प्रभावित अनुच्छेद: अनुच्छेद 19 (भाषण और अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और पेशे की स्वतंत्रता)।
    • अनुच्छेद 359: यह राष्ट्रपति शासन/आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकार को निलंबित करने की अनुमति देता है।

2.परीक्षण के बिना हिरासत:-

  • अनुच्छेद 22: कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा प्रदान करता है लेकिन आपातकाल के दौरान प्रभावी रूप से निलंबित कर दिया गया था।
    • आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) के तहत कई राजनीतिक विरोधियों को बिना परीक्षण के हिरासत में लिया गया।
3.प्रेस सेंसरशिप:-
  • प्रेस स्वतंत्रता: गंभीर रूप से सीमित कर दी गई; प्रकाशन-पूर्व सेंसरशिप लगा दी गई, तथा असहमति की आवाज़ों को दबा दिया गया।

 

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस 

 

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