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भारत में बहुभाषावाद और भाषा नीतियों का मुद्दा

भारत में बहुभाषावाद और भाषा नीतियों का मुद्दा

चर्चा में क्यों:- भारत में बहुभाषावाद और भाषा नीतियों का मुद्दा दशकों से गहन बहस का विषय रहा है। 1968 में पहली बार पेश किए गए तीन-भाषा फॉर्मूले का विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से तमिलनाडु ने विरोध किया है। हाल के घटनाक्रमों से पता चलता है कि बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के प्रयासों के बावजूद, भारत की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा एकभाषी या द्विभाषी बना हुआ है, जबकि केवल एक छोटा सा हिस्सा त्रिभाषी है।      

त्रि-भाषा सूत्र 

1968 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)

1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP ) में त्रि-भाषा सूत्र पेश किया गया था: 

  • हिंदी भाषी राज्य: हिंदी, अंग्रेजी और एक दक्षिणी भाषा
  • गैर-हिंदी भाषी राज्य: क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी और हिंदी    

बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य के बावजूद, यह सूत्र विवाद का विषय रहा है, खासकर तमिलनाडु में, जो दो-भाषा नीति पर अड़ा हुआ है।  

NEP 2020 और वर्तमान विवाद

  • राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में त्रि-भाषा सूत्र को लचीलेपन के साथ शामिल किया गया है, जिससे राज्यों को तीन भाषाओं के चयन की स्वतंत्रता मिलती है, बशर्ते उनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएँ हों। 
  • हालांकि, तमिलनाडु सरकार इस नीति का विरोध कर रही है, इसे हिंदी थोपने का प्रयास मानते हुए। 
  • इतिहास में, तमिलनाडु ने 1968 में त्रि-भाषा सूत्र का विरोध किया था और तब से अपनी द्वि-भाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) का पालन किया है। 
  • वर्तमान में, केंद्र सरकार ने NEP 2020 को लागू न करने के कारण तमिलनाडु को समग्र शिक्षा अभियान के तहत मिलने वाली धनराशि रोक दी है, जिससे राज्य और केंद्र के बीच तनाव बढ़ गया है। 
वित्त पोषण विवाद
  • तमिलनाडु और केंद्र के बीच हाल ही में टकराव तब और बढ़ गया जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संकेत दिया कि समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण NEP कार्यान्वयन पर सशर्त होगा। 
  • तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसका कड़ा विरोध किया और इसे “ब्लैकमेल” बताया। 

MAP: Bilingualism by state, 2011 Census

 

भारत में बहुभाषावाद पर डेटा

2011 की जनगणना के निष्कर्ष

  • एकभाषी आबादी: अधिकांश भारतीय केवल एक भाषा बोलते हैं।
  • द्विभाषी आबादी: 26.02% भारतीय दो भाषाएँ बोलते हैं (2001 में 24.79% से ऊपर)।
  • त्रिभाषी आबादी: 7.1% भारतीय तीन भाषाएँ बोलते हैं (2001 में 8.51% से नीचे)।
  • त्रिभाषी आबादी में गिरावट: 2001 और 2011 के बीच, 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में द्विभाषीवाद में गिरावट आई, जबकि 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिभाषीवाद में गिरावट आई।

राज्यवार बहुभाषावाद

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य

  • गोवा: 77.21% द्विभाषी, 50.82% त्रिभाषी
  • अरुणाचल प्रदेश: 64.03% द्विभाषी, 30.25% त्रिभाषी
  • चंडीगढ़: 54.95% द्विभाषी, 30.51% त्रिभाषी
  • महाराष्ट्र: 51.1% द्विभाषी
सबसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्य (हिंदी हार्टलैंड)
  • राजस्थान: 10.9% द्विभाषी
  • उत्तर प्रदेश: 11.45% द्विभाषी
  • बिहार: 12.82% द्विभाषी
  • छत्तीसगढ़: 13.25% द्विभाषी
  • मध्य प्रदेश: 13.51% द्विभाषी

सबसे आम भाषा संयोजन (2011 की जनगणना)

द्विभाषी संयोजन

  • मराठी-हिंदी: 3.47 करोड़ वक्ता
  • हिंदी-अंग्रेजी: 3.2 करोड़ वक्ता
  • गुजराती-हिंदी: 2.17 करोड़ वक्ता
  • उर्दू-हिंदी: 1.86 करोड़ वक्ता
  • पंजाबी-हिंदी: 1.55 करोड़ वक्ता
  • तमिल-अंग्रेजी: 1.23 करोड़ वक्ता
त्रिभाषी संयोजन 
  • मराठी-हिंदी-अंग्रेजी: 1.01 करोड़ वक्ता
  • पंजाबी-हिंदी-अंग्रेजी: 77.99 लाख वक्ता 
  • गुजराती-हिंदी-अंग्रेजी: 66.32 लाख वक्ता
  • तेलुगु-अंग्रेजी-हिंदी: 25.04 लाख वक्ता
  • मलयालम-अंग्रेजी-हिंदी: 24.76 लाख वक्ता
विपक्ष और क्षेत्रीय दृष्टिकोण

तमिलनाडु का विरोध 

  • ऐतिहासिक विरोध: 1968 से, तमिलनाडु ने तीन-भाषा सूत्र को अस्वीकार कर दिया है और दो-भाषा प्रणाली (तमिल और अंग्रेजी) का पालन करता है।
  • राजनीतिक रुख: डीएमके के नेतृत्व वाली सरकार तीन-भाषा नीति को हिंदी थोपने के रूप में देखती है।
  • तमिलनाडु में त्रिभाषावाद: राज्य द्विभाषीवाद (28.3%) में 15वें स्थान पर है, लेकिन त्रिभाषीवाद (3.39%) में आठवें सबसे निचले स्थान पर है।

तेलंगाना की प्रतिक्रिया

कांग्रेस के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार ने हाल ही में NEP 2020 का विरोध करते हुए सभी स्कूल बोर्डों में तेलुगु को अनिवार्य भाषा बना दिया।   

उत्तर प्रदेश और उर्दू विवाद
  • समाजवादी पार्टी (सपा) ने विधानसभा अनुवाद भाषाओं में उर्दू को शामिल न करने का विरोध किया।
  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंग्रेजी और उर्दू पर उनके रुख में विरोधाभास का आरोप लगाते हुए सपा की आलोचना की।
यूपी भाषा के आँकड़े: 
  • हिंदी: जनसंख्या का 94%
  • उर्दू: 5.42%
  • अंग्रेजी: 13,085 लोग (मातृभाषा)

संवैधानिक और नीतिगत दृष्टिकोण

भाषा पर कानूनी प्रावधान

भारतीय संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। इनमें से प्रमुख अनुच्छेद निम्नलिखित हैं:

अनुच्छेद 343: संघ की राजभाषा 

  • 343(1): संघ की राजभाषा हिंदी होगी, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
  • 343(2): संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्षों तक (26 जनवरी 1950 से 25 जनवरी 1965 तक) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा। इसके बाद, संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को जारी रखने या समाप्त करने का निर्णय ले सकती है।

अनुच्छेद 345: राज्यों की राजभाषा

  • राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा राज्य में प्रयुक्त किसी एक या अधिक भाषाओं को, या हिंदी को, उस राज्य के सभी या किसी भी शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है। 
  • जब तक ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता, तब तक राज्य में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग शासकीय प्रयोजनों के लिए जारी रहेगा।

अनुच्छेद 350A: भाषायी अल्पसंख्यकों की मातृभाषा में शिक्षा

  • प्रत्येक राज्य और स्थानीय प्राधिकरण को निर्देश दिया गया है कि वे भाषायी अल्पसंख्यकों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करें। 
  • राष्ट्रपति इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं।

अनुच्छेद 351: हिंदी भाषा का विकास

  • संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार करे, ताकि यह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। 
  • इसके लिए हिंदी भाषा को संस्कृत और संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भारतीय भाषाओं से शब्दावली ग्रहण करके समृद्ध किया जाएगा। 

आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएँ:

    1. असमिया   
    2. बंगाली
    3. बोडो
    4. डोगरी
    5. गुजराती
    6. हिंदी
    7. कन्नड़
    8. कश्मीरी
    9. कोंकणी
    10. मैथिली
    11. मलयालम
    12. मणिपुरी
    13. मराठी
    14. नेपाली
    15. उड़िया
    16. पंजाबी
    17. संस्कृत
    18. संथाली
    19. सिंधी
    20. तमिल
    21. तेलुगु
    22. उर्दू

इन भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने का उद्देश्य भारत की भाषाई विविधता को मान्यता देना और संरक्षित करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देती है, जिसका उद्देश्य छात्रों के संज्ञानात्मक कौशल और सांस्कृतिक समझ को समृद्ध करना है। यह नीति राज्यों को शिक्षा में भाषाओं के चयन में लचीलापन प्रदान करती है, जिससे वे अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार निर्णय ले सकें।

बहुभाषी शिक्षा का महत्व

  • संज्ञानात्मक विकास: मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा प्राप्त करने से बच्चों की समझ और सीखने की क्षमता में सुधार होता है। यह उनके बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करता है।
  • सांस्कृतिक संरक्षण: स्थानीय भाषाओं में शिक्षा से सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होता है, जिससे छात्रों में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व और पहचान की भावना विकसित होती है। 
राज्यों की भाषा चयन में स्वतंत्रता
  • NEP 2020 के तहत, तीन-भाषा सूत्र को लचीलापन प्रदान किया गया है, जिससे राज्यों और छात्रों को भाषाओं के चयन में स्वतंत्रता मिलती है।  
  • इसमें कहा गया है कि कोई भी भाषा किसी राज्य पर थोपी नहीं जाएगी, और तीन में से दो भाषाएँ भारतीय भाषाएँ होनी चाहिए। मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान
  • नीति के अनुसार, कक्षा 5 तक, और यदि संभव हो तो कक्षा 8 तक, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा होना चाहिए। 
  • यह प्रावधान सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों पर लागू होता है, जिससे छात्रों की सीखने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है। 
  • इन प्रावधानों के माध्यम से, NEP 2020 का उद्देश्य एक समावेशी और बहुभाषी शिक्षा प्रणाली स्थापित करना है, जो भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सम्मान देती है।    
बहुभाषी शिक्षा के लाभ और चुनौतियाँ

बहुभाषी शिक्षा, जिसमें छात्रों को एक से अधिक भाषाओं में शिक्षित किया जाता है, के कई महत्वपूर्ण लाभ और चुनौतियाँ हैं।

लाभ
  • संज्ञानात्मक लाभ: बहुभाषावाद स्मृति, ध्यान, समस्या-समाधान और रचनात्मकता जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ा सकता है। शोध से पता चला है कि द्विभाषी और बहुभाषी लोगों के पास बेहतर कार्यकारी कार्यक्षमता होती है, जो मानसिक प्रक्रियाओं की योजना बनाने, उन्हें व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। 
  • सांस्कृतिक एकीकरण: बहुभाषी शिक्षा विभिन्न संस्कृतियों के बीच परस्पर समझ और सम्मान को बढ़ावा देती है, जिससे सामाजिक एकता और सद्भाव में वृद्धि होती है। यह छात्रों को विविध संस्कृतियों, मूल्यों और विश्व-दृष्टिकोण को समझने और उनकी सराहना करने में मदद करती है। 
  • रोज़गार के अवसर: कई भाषाओं में प्रवीणता से नौकरी की संभावनाएँ बेहतर होती हैं, क्योंकि यह वैश्वीकृत दुनिया में रोजगार पात्रता और गतिशीलता को बढ़ाती है।  
  • अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा: बहुभाषी शिक्षा छात्रों को वैश्विक संचार और व्यापार में मदद करती है, जिससे वे अधिक लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं, अधिक स्थानों का पता लगा सकते हैं और अधिक संसाधनों का आनंद ले सकते हैं।    
चुनौतियाँ
  • क्षेत्रीय विरोध: भाषा थोपे जाने के डर से कुछ राज्यों में बहुभाषी शिक्षा का प्रतिरोध होता है, जो भाषा नीतियों और अभ्यासों के संबंध में निर्णयन प्रक्रियाओं में शामिल होने की आवश्यकता को दर्शाता है। 
  • कार्यान्वयन के मुद्दे: कई भाषाओं में कुशल शिक्षकों की कमी, उपयुक्त पाठ्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण पाठ्यपुस्तकें, मूल्यांकन उपकरण और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की अनुपलब्धता बहुभाषी शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करती है। 
  • प्रशासनिक जटिलता: राष्ट्रीय या मानकीकृत पाठ्यक्रम के साथ मातृभाषाओं या क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे छात्रों को सर्वांगीण शिक्षा तक पहुँच प्राप्त हो और साथ ही उनकी भाषाई पृष्ठभूमि को भी महत्त्व दिया जाए।     

Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

  1. त्रि-भाषा सूत्र को पहली बार 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) में प्रस्तुत किया गया था।
  2. हिंदी भाषी राज्यों में त्रि-भाषा नीति के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी और एक दक्षिणी भाषा सिखाई जाती है।
  3. गैर-हिंदी भाषी राज्यों में त्रि-भाषा नीति के अंतर्गत क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी और संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 2

(c) केवल 2 और 3 

(d) 1, 2 और 3 

 

 

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस

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