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2024-25 के बजट के लिए संसदीय स्वीकृति 

2024-25 के बजट के लिए संसदीय स्वीकृति 

 

चर्चा में क्यों : 

  • राज्यसभा ने 2024-2025 के लिए विनियोग और वित्त विधेयकों को वापस कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने मध्यम वर्ग पर बोझ कम किया है। 

UPSC पाठ्यक्रम:

प्रारंभिक परीक्षा: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएँ

मुख्य परीक्षा: GS-II: राजनीति, संविधान

वित्त विधेयक क्या है?

  • वित्त विधेयक, केंद्रीय बजट प्रक्रिया के हिस्से के रूप में भारतीय संसद में प्रस्तुत किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। 
  • इसमें प्रस्तावित कराधान परिवर्तनों, जैसे कि नए कर, मौजूदा करों में समायोजन या अन्य राजकोषीय उपायों के लिए आवश्यक सभी आवश्यक कानूनी संशोधन शामिल हैं।
  • आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए वित्त विधेयक आवश्यक है।

मुख्य बिंदु 

  • वित्त विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके पेश किए जाने के 75 दिनों के भीतर पारित किया जाना चाहिए।
  • राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह अधिनियम बन जाता है।
  • बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद विधेयक पेश किया जाता है।

विनियोग विधेयक क्या है?

  • विनियोग विधेयक सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार देता है।
  • संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार, सरकार संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकती है।
  • निकाली गई धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान चालू व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है।

प्रक्रिया:

  • बजट प्रस्तावों और अनुदानों की मांगों पर चर्चा के बाद विनियोग विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है।
  • यदि संसदीय मतदान में विनियोग विधेयक पारित नहीं होता है, तो सरकार को इस्तीफा देना होगा, जिससे आम चुनाव होंगे।
  • लोकसभा से पारित होने के बाद, विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है।
  • राज्यसभा संशोधनों की सिफारिश कर सकती है, लेकिन लोकसभा के पास इन सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है।
  • राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर, विधेयक विनियोग अधिनियम बन जाता है।

अद्वितीय विशेषताएँ:

  • इस विधेयक में एक “स्वतः निरसन खंड” शामिल है, जिसका अर्थ है कि यह अपने वैधानिक उद्देश्य को पूरा करने के बाद स्वतः ही शून्य हो जाता है।
  • जब तक विनियोग विधेयक पारित नहीं हो जाता, तब तक सरकार भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाल सकती।
  • तत्काल व्ययों को पूरा करने के लिए, संविधान लोकसभा को निधियों का एक हिस्सा अग्रिम के रूप में देने का अधिकार देता है, जिसे लेखानुदान के रूप में जाना जाता है।
  • लेखानुदान को संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत परिभाषित किया गया है।

संशोधन:

  • यदि विनियोग विधेयक में संशोधन राशि, अनुदान के उद्देश्य या भारत की संचित निधि पर लगाए गए व्यय में परिवर्तन करता है, तो उसे अनुमति नहीं दी जाती है।
  • ऐसे संशोधन केवल लोकसभा अध्यक्ष की स्वीकृति से ही स्वीकार किए जा सकते हैं।

3. वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक के बीच अंतर

  • जबकि वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक दोनों ही बजट प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं, वे अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं और उनके अलग-अलग निहितार्थ हैं।
  • दोनों विधेयकों को धन विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके लिए राज्यसभा की स्पष्ट सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। राज्यसभा केवल इन विधेयकों पर चर्चा कर सकती है और उन्हें वापस कर सकती है।

वित्त विधेयक

विनियोग विधेयक

  • कराधान प्रस्तावों और अन्य वित्तीय विनियमों के कार्यान्वयन से संबंधित है।
  • भारत की संचित निधि से व्यय के प्राधिकरण से संबंधित है।
  • बजट प्रस्तुत किए जाने के तुरंत बाद पेश किया जाता है और पारित किया जाता है।
  • अनुदानों की मांगों पर चर्चा के बाद प्रस्तुत और पारित किया गया।
  •  इसमें कर कानूनों में परिवर्तन और नए करों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
  • इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो बजट के अनुसार सरकारी व्यय को अधिकृत करते हैं।
  • सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने के लिए अनिवार्य।
  • सरकार के लिए अपने प्रस्तावित व्यय के लिए धन तक पहुँच प्राप्त करना अनिवार्य है।

बजट के संबंध में संवैधानिक प्रावधान   

भारतीय संविधान केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है। 

अनुच्छेद 112: वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)

  • अनुच्छेद 112 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के समक्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे आमतौर पर बजट के रूप में संदर्भित किया जाता है, प्रस्तुत करना चाहिए। 
  • इस विवरण में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियाँ और व्यय शामिल हैं।

अनुच्छेद 113: व्यय का अनुमान

  • अनुच्छेद 113 व्यय के अनुमानों से संबंधित है।
  • यह अनुच्छेद निर्दिष्ट करता है कि अनुमानों को बजट में शामिल किया जाना चाहिए और अनुदानों की माँगों के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 
  • इन माँगों पर संसद के निचले सदन, लोकसभा द्वारा मतदान किया जाता है।

अनुच्छेद 114: विनियोग विधेयक

  • अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयकों से संबंधित है, जो भारत के समेकित कोष से धन निकालने के लिए आवश्यक हैं।
  • लोकसभा द्वारा अनुदानों की मांगों पर मतदान के पश्चात, सरकार को बजट में निर्दिष्ट व्ययों को पूरा करने के लिए समेकित निधि से धन निकालने के लिए अधिकृत करने के लिए एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

अनुच्छेद 115: अनुपूरकअतिरिक्तअधिशेष और असाधारण अनुदान

  • अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त, अधिशेष और असाधारण अनुदानों का प्रावधान करता है। 
  • इनकी आवश्यकता तब होती है जब सरकार को अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है या बजट में अनुमानित व्यय से अधिक व्यय होता है। 
  • अनुपूरक अनुदानों को भी अनुमोदन के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है।

अनुच्छेद 116: लेखानुदानबांड और असाधारण अनुदान   

  • अनुच्छेद 116 लेखानुदान, बांड और असाधारण अनुदानों से संबंधित है। 
  • लेखानुदान एक ऐसा प्रावधान है जो सरकार को पूर्ण बजट पारित होने तक व्ययों को पूरा करने के लिए भारत की समेकित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है।  
  • यह चुनावी वर्ष में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब नई सरकार को पूर्ण बजट पेश करने और पारित करने के लिए समय की आवश्यकता होती है।

केंद्रीय बजट के घटक

भारत का केंद्रीय बजट दो मुख्य भागों में विभाजित है:  

  1. राजस्व बजट  
  2. पूंजी बजट  

प्रत्येक भाग में अलग-अलग घटक होते हैं जो वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की वित्तीय गतिविधियों और प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं।

1.राजस्व बजट

राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियाँ सरकार द्वारा विभिन्न स्रोतों से अर्जित आय हैं। उन्हें दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

कर राजस्व: इसमें आयकर, कॉर्पोरेट कर, वस्तु और सेवा कर (GST), सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क जैसे विभिन्न करों से आय शामिल है।  

गैर-कर राजस्व: इसमें करों के अलावा अन्य स्रोतों से आय शामिल है, जैसे सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज प्राप्तियाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से लाभांश और लाभ, शुल्क और जुर्माना।

वर्तमान डेटा (2024-25):

कुल राजस्व प्राप्तियाँ: 26.32 लाख करोड़ (बजट अनुमान)

राजस्व व्यय

राजस्व व्यय सरकार द्वारा अपने दिन-प्रतिदिन के संचालन और सेवाओं के रखरखाव के लिए किए गए व्यय को संदर्भित करता है। इसमें शामिल हैं: 

  • वेतन और पेंशन
  • ऋण पर ब्याज भुगतान
  • सब्सिडी
  • प्रशासनिक व्यय
  • राजस्व व्यय से परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है।

वर्तमान डेटा (2024-25):

कुल राजस्व व्यय: 35.02 लाख करोड़ (बजट अनुमान)

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2.पूंजीगत बजट 

पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों में वे निधियाँ शामिल हैं जो सरकार अपने पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जुटाती है। इनमें शामिल हैं:

सरकार द्वारा जुटाए गए ऋण: बॉन्ड और अन्य साधनों के माध्यम से जनता से उधार।

विनिवेश: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री से प्राप्त आय।

RBI और विदेशी सरकारों से उधार: भारतीय रिजर्व बैंक और विदेशी संस्थाओं से लिए गए ऋण।

वर्तमान डेटा (2024-25):

कुल पूंजी प्राप्तियाँ: राजकोषीय घाटे से प्राप्त की जाएँगी, जो 17.86 लाख करोड़ या सकल घरेलू उत्पाद (बजट अनुमान) का 6.4% है 

पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय में ऐसी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण पर खर्च करना शामिल है जो लंबी अवधि में लाभ प्रदान करती हैं। इसमें शामिल हैं:

  • इमारतों, सड़कों और पुलों का निर्माण।
  • मशीनरी और उपकरणों की खरीद।
  • सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयरों में निवेश।
  • केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए ऋण।
  • पूंजीगत व्यय से परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और आर्थिक विकास में मदद मिलती है।

वर्तमान डेटा (2024-25):

कुल पूंजीगत व्यय: वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्‍यय को 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया जा रहा है। यह सकल घरेलू उत्‍पाद (GDP) का 3.4 प्रतिशत है।

Government Budget and the Economy- NCERT Notes UPSC

बजट घटकों को समझने का महत्व  

  • केंद्रीय बजट के घटकों को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार की प्राथमिकताओं और आर्थिक रणनीतियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। 
  • यह नागरिकों को यह समझने में मदद करता है कि सरकार राजस्व उत्पन्न करने, संसाधनों का आवंटन करने और सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन करने की योजना कैसे बनाती है। 

मुख्य बातें:

  • राजस्व बजट सरकार की दिन-प्रतिदिन की वित्तीय गतिविधियों और परिचालन लागतों पर केंद्रित होता है।
  • पूंजी बजट आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक निवेश और परिसंपत्ति निर्माण पर जोर देता है।

राजकोषीय घाटा :-

  • राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व (उधार को छोड़कर) के बीच का अंतर है। 
  • यह दर्शाता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितनी राशि उधार लेने की आवश्यकता है।

वर्तमान डेटा (2024-25) 

राजकोषीय घाटा: 17.86 लाख करोड़, या सकल घरेलू उत्पाद का 6.4%।

महत्व 

  • उच्च राजकोषीय घाटे से मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दरें हो सकती हैं, जिससे आर्थिक स्थिरता प्रभावित होती है। 
  • हालाँकि, नियंत्रित उधारी से विकास को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं को निधि दी जा सकती है।

केंद्रीय बजट 2024 की मुख्य बातें  

केंद्रीय बजट 2024-25 की मुख्य विशेषताएं 

फोकस क्षेत्र 

गरीब: सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं में वृद्धि। 

उदहारण:- पीएम किसान सम्मान निधि: इस योजना के तहत, छोटे और सीमांत किसानों को तीन किस्तों में सालाना 6,000 प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का बजट वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बढ़ाकर 75,000 करोड़ कर दिया गया है।

युवा: शिक्षा, कौशल और रोजगार सृजन पर ध्यान। 

उदहारण :-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY): इस योजना का लक्ष्य अगले चार वर्षों में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करना है। PMKVY के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर 12,000 करोड़ कर दिया गया है।

अन्नदाता: कृषि बुनियादी ढांचे और सहायता में निवेश में वृद्धि। 

उदहारण :- कृषि अवसंरचना निधि: कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों सहित कृषि अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए निधि आवंटन को बढ़ाकर 20,000 करोड़ कर दिया गया है।

नारी: महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए पहल। 

उदहारण :- महिला शक्ति केंद्र: जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए 4,000 करोड़ का आवंटन बढ़ाया गया। 

प्राथमिकता वाले क्षेत्र 

कृषि: उत्पादकता और लचीलापन बढ़ाना। 

रोजगार और कौशल: प्रशिक्षण कार्यक्रम और रोजगार सृजन पहल। 

मानव संसाधन विकास: समावेशी विकास और सामाजिक न्याय। 

विनिर्माण और सेवाएँ: औद्योगिक विकास और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा। 

शहरी विकास: बुनियादी ढांचा और स्मार्ट सिटी परियोजनाएँ। 

ऊर्जा सुरक्षा: नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश।

बुनियादी ढांचा: कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए प्रमुख परियोजनाएँ।

नवाचार और अनुसंधान एवं विकास: अनुसंधान और तकनीकी प्रगति के लिए समर्थन।

अगली पीढ़ी के सुधार: व्यापार करने में आसानी और निवेश को आकर्षित करने के लिए नीतियाँ। 

केंद्रीय बजट का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव 

  • केंद्रीय बजट किसी देश की आर्थिक नीतियों को आकार देने और उसके आर्थिक प्रक्षेपवक्र को प्रभावित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। 

यह अर्थव्यवस्था को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करता है:

1. कर नीतियाँ 

  • बजट यह निर्धारित करता है कि किस पर और कितना कर लगाया जाए, जो प्रयोज्य आय और उपभोग पैटर्न को प्रभावित करता है। 
  • उदाहरण के लिए, कम आयकर उपभोक्ता खर्च को बढ़ा सकते हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

2. सरकारी खर्च  

  • विभिन्न क्षेत्रों (जैसे बुनियादी ढाँचा, शिक्षा, स्वास्थ्य) के लिए बजट में आवंटन आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकता है और रोजगार पैदा कर सकता है। 
  • उदाहरण के लिए, बुनियादी ढाँचे पर खर्च में वृद्धि संबंधित उद्योगों को प्रोत्साहित कर सकती है और समग्र आर्थिक उत्पादकता को बढ़ा सकती है।

3. राजकोषीय घाटा और उधारी  

  • बजट यह दर्शाता है कि सरकार कितना उधार लेने की योजना बना रही है।
  • उच्च राजकोषीय घाटे से ब्याज दरें बढ़ सकती हैंजिससे निजी निवेश कम हो सकता है। 
  • हालाँकि, रणनीतिक उधारी आवश्यक विकास परियोजनाओं को निधि दे सकती है जो दीर्घकालिक विकास को बढ़ावा देती हैं।

4. आर्थिक सुधार और प्रोत्साहन 

  • बजट विशिष्ट क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए सुधार और प्रोत्साहन पेश कर सकता है। 
  • उदाहरण के लिए, स्टार्टअप के लिए कर प्रोत्साहन नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दे सकते हैं।

बजट से सम्बंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज़

भारत के केंद्रीय बजट में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज शामिल हैं जो सरकार की वित्तीय योजनाओं, नीतियों और आर्थिक स्वास्थ्य का व्यापक अवलोकन प्रदान करते हैं।

सरकार की विस्तृत वित्तीय रणनीतियों को समझने के लिए इन दस्तावेजों को समझना आवश्यक है।

1. वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS)

वार्षिक वित्तीय विवरण (AFS) केंद्रीय बजट का प्राथमिक दस्तावेज है।

यह पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के राजस्व और व्यय और आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। 

AFS को तीन भागों में विभाजित किया गया है:

  • भारत की समेकित निधि (अनुच्छेद 266)
  • भारत का सार्वजनिक खाता (अनुच्छेद 266 (2))
  • भारत की आकस्मिकता निधि (अनुच्छेद 267) 

2. अनुदान की मांग (DG)

  • अनुदान की मांग (DG) दस्तावेज में प्रत्येक मंत्रालय और विभाग का अनुमानित व्यय होता है।
  • प्रत्येक मंत्रालय संसद द्वारा अनुमोदन के लिए अपनी मांगें प्रस्तुत करता है, जिसमें राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों शामिल होते हैं। 
  • यह दस्तावेज यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक विभाग को अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक धन प्राप्त हो।

3. वित्त विधेयक 

  • वित्त विधेयक बजट का एक प्रमुख घटक है, जिसमें करों में परिवर्तन और सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य राजकोषीय उपायों के प्रावधान शामिल हैं। 
  • इसमें कर कानूनों में संशोधन, नए कर लगाना और मौजूदा कर दरों में बदलाव शामिल हैं।

4. व्यय बजट

  • व्यय बजट विभिन्न मंत्रालयों और क्षेत्रों द्वारा वर्गीकृत सरकार की व्यय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करता है। 
  • यह विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं और प्रशासनिक खर्चों के लिए धन के आवंटन पर विवरण प्रदान करता है, जो सरकार की खर्च प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालता है।

5. प्राप्तियां बजट

  • प्राप्तियां बजट सरकार के राजस्व और पूंजी प्राप्तियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है।
  • इसमें कर और गैर-कर राजस्व, उधार और पूंजी प्राप्तियों के अन्य रूपों पर डेटा शामिल हैं। यह सरकारी आय के स्रोतों को समझने में मदद करता है।

6. आर्थिक सर्वेक्षण 

  • आर्थिक सर्वेक्षण बजट से पहले प्रस्तुत किया जाता है और पिछले वर्ष की अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करता है।
  • यह आर्थिक रुझानों, चुनौतियों और अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, तथा नीति निर्माण के लिए सिफारिशें प्रदान करता है।   
  • आर्थिक सर्वेक्षण व्यापक आर्थिक संदर्भ को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसमें बजट तैयार किया जाता है।

स्रोत – हिंदुस्तान समाचार

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