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प्रवंचना अभिज्ञान परीक्षण (DDT)

प्रवंचना अभिज्ञान परीक्षण (DDT)

 

चर्चा में क्यों : 

  • CBI ने कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के सिलसिले में सात लोगों पर पॉलीग्राफ परीक्षण किया।

UPSC पाठ्यक्रम:

GS 2: राजनीति एवं शासन

 

प्रवंचना अभिज्ञान परीक्षण (DDT) 

  • प्रवंचना अभिज्ञान परीक्षण वैज्ञानिक प्रक्रियाएँ हैं जिनका उपयोग पूछताछ के दौरान संभावित धोखे का पता लगाने के लिए किया जाता है। 
  • इन परीक्षणों में पॉलीग्राफ परीक्षण, नार्को-विश्लेषण और ब्रेन मैपिंग शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक सत्य को उजागर करने के लिए शारीरिक और तंत्रिका संबंधी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। 

प्रवंचना अभिज्ञान परीक्षण के प्रकार

पॉलीग्राफ टेस्ट: 

  • कार्य: यह परीक्षण इस सिद्धांत पर काम करता है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो हृदय गति, रक्तचाप और पसीना जैसे विशिष्ट शारीरिक परिवर्तन होते हैं। 
  • प्रक्रिया: प्रश्न पूछे जाने पर इन शारीरिक चर को मापने के लिए कार्डियो-कफ़ और इलेक्ट्रोड जैसे उपकरण लगाए जाते हैं। 
  • मूल्यांकन: प्रत्येक शारीरिक प्रतिक्रिया को यह निर्धारित करने के लिए एक संख्यात्मक मान दिया जाता है कि व्यक्ति सच बोल रहा है या धोखा दे रहा है। 
नार्को-विश्लेषण:
  • प्रयुक्त दवा: सोडियम पेंटोथल, एक बार्बिट्यूरेट, का उपयोग विषय में एक सम्मोहन या बेहोशी की स्थिति उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।
  • तंत्र: दवा विषय की झूठ बोलने की क्षमता को कमजोर करती है, जिसे अक्सर सत्य सीरम” कहा जाता है।
  • ऐसा माना जाता है कि इस स्थिति में, विषय कम बाधित होता है और अधिक स्वतंत्र रूप से जानकारी प्रकट कर सकता है।
ब्रेन मैपिंग:

कार्य सिद्धांत: 

  • यह परीक्षण विषय के चेहरे और गर्दन पर इलेक्ट्रोड लगाकर मस्तिष्क की गतिविधि को मापता है। 
    • अपराध से संबंधित छवियों या ध्वनियों जैसे परिचित उत्तेजनाओं के संपर्क में आने पर मस्तिष्क विशिष्ट मस्तिष्क तरंगें उत्पन्न करता है।
    • मस्तिष्क तरंगों का विश्लेषण करके, जांचकर्ता यह पहचानने का प्रयास करते हैं कि क्या विषय जांच से संबंधित विशिष्ट उत्तेजनाओं को पहचानता है।

पॉलीग्राफ टेस्ट घटक

  • श्वसन दर: सांस लेने में होने वाले परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए छाती और पेट के सेंसर के माध्यम से मापा जाता है।
  • हृदय गति: रक्तचाप कफ या उंगलियों से जुड़े सेंसर का उपयोग करके निगरानी की जाती है।
  • गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स (GSR): त्वचा की चालकता को मापता है, जो पसीने की ग्रंथि की गतिविधि को दर्शाता है, जो तनाव का संकेत दे सकता है।
  • रक्तचाप: पूछताछ के दौरान किसी भी बदलाव का पता लगाने के लिए हृदय गति के साथ मापा जाता है।

झूठ का पता लगाने के पीछे का विज्ञान

  • सिद्धांत: झूठ का पता लगाने के पीछे का सिद्धांत यह है कि झूठ बोलने से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि हृदय गति, श्वास और पसीना बढ़ना, जो तनाव के प्रति शरीर की प्राकृतिक “लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया का हिस्सा है।
  • शारीरिक परिवर्तन: स्वायत्त तंत्रिका तंत्र (ANS) धोखे के प्रति अनैच्छिक क्रियाओं जैसे कि उच्च हृदय गति और पसीना आना जैसी प्रतिक्रिया करता है, जिसका पता पॉलीग्राफ परीक्षण द्वारा लगाया जाता है।
पॉलीग्राफ परीक्षण के विकल्प
  • तनाव आवाज विश्लेषण: झूठ बोलने से जुड़े तनाव के संकेतों के लिए आवाज पैटर्न का विश्लेषण करता है।
  • ब्रेनवेव विश्लेषण (EEG): सूचना पहचान और धोखे से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करता है।
  • कार्यात्मक चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (fMRI): झूठ बोलने के दौरान सक्रिय क्षेत्रों का पता लगाने के लिए मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को ट्रैक करता है।
  • आई ट्रैकिंग: आंखों की गतिविधियों और पुतली के फैलाव पर नज़र रखता है, जो किसी व्यक्ति के झूठ बोलने पर बदल सकता है।
प्रवंचना अभिज्ञान वाले परीक्षणों के कानूनी और नैतिक आयाम

मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (2010):

  • सेल्वी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के ऐतिहासिक मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पॉलीग्राफ परीक्षण, नार्को-विश्लेषण और ब्रेन मैपिंग के परिणामों को विषय की सहमति के बिना साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
  1. अनुच्छेद 20(3): न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ये परीक्षण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3का उल्लंघन करते हैं, जो व्यक्तियों को आत्म-दोष से बचाता है।
  2. अनुच्छेद 21: व्यक्तियों को इन परीक्षणों से गुजरने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन करता है, जो गोपनीयता और स्वायत्तता के अधिकार की गारंटी देता है।

साक्ष्य की स्वीकार्यता:

  • हालाँकि DDT परिणामों को सीधे अदालत में साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि स्वैच्छिक रूप से प्रशासित परीक्षण परिणामों के माध्यम से खोजी गई किसी भी सामग्री या जानकारी को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 
    • उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति परीक्षण के दौरान किसी हथियार का स्थान बताता है और हथियार उस स्थान पर पाया जाता है, तो कथन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन हथियार को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
भारत में  प्रवंचना अभिज्ञान परीक्षण (DDT) से सम्बंधित न्यायिक मामले:

2010 से पहले:

रोजो जॉर्ज बनाम पुलिस उपाधीक्षक (2006): केरल उच्च न्यायालय ने आपराधिक जांच में DDT का समर्थन किया।

दिनेश डालमिया बनाम राज्य (2006): मद्रास उच्च न्यायालय ने पॉलीग्राफ परीक्षणों को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते।

शैलेंद्र शर्मा बनाम राज्य (2008): दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत अधिकारों के साथ जांच में DDT की उपयोगिता को संतुलित किया।

2010 के बाद:

सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य (2010): 

  • सर्वोच्च न्यायालय ने प्रमुख सुरक्षा उपाय स्थापित किए:
    • सूचित सहमति: किसी भी व्यक्ति को बिना सहमति के इन परीक्षणों से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
    • गोपनीयता का अधिकार: इन परीक्षणों में जबरन भागीदारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
    • न्यायिक पर्यवेक्षण: परीक्षण के शारीरिक और कानूनी परिणामों के स्पष्टीकरण के साथ, न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सहमति दर्ज की जानी चाहिए।
    • परिणामों की स्वीकार्यता: DDT परिणामों का प्रत्यक्ष साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन परीक्षण के बाद बरामद की गई कोई भी सामग्री (जैसे हथियार) को स्वीकार किया जा सकता है।
सिद्दू यादव उर्फ़ सिद्धार्थ बनाम दिल्ली राज्य (2017):
  • इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसने स्वेच्छा से नार्को-विश्लेषण के लिए आवेदन किया था। 
  • अदालत ने माना कि जांच पुलिस के अधिकार क्षेत्र में है, और अदालत जांच में इस्तेमाल की जाने वाली विधियों या तकनीकों के बारे में आदेश जारी नहीं कर सकती है।
हाथरस केस (2020):
  • सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2010 के फैसले (सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य) की पुष्टि करते हुए कहा कि DDT (नार्को-विश्लेषण की तरह) का प्रशासन द्वारा अनैच्छिक प्रयोग व्यक्ति की मानसिक गोपनीयता का उल्लंघन है। 
  • किसी को इन परीक्षणों से गुजरने के लिए मजबूर करना असंवैधानिक है।

आपराधिक मामलों में निरंतर आवेदन

  • 2010 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूदDDT का उपयोग हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामलों में किया जाता है जैसे:
    • हाथरस गैंग रेप केस (2020)
    • शीना बोरा केस (2012)
    • श्रद्धा वाकर मर्डर केस (2022)

DDT की वैज्ञानिक वैधता के लिए चुनौतियाँ

पॉलीग्राफ परीक्षण:
  • पॉलीग्राफ परीक्षणों की विश्वसनीयता इस दोषपूर्ण सिद्धांत के कारण संदिग्ध है कि हृदय गति और रक्तचाप जैसी शारीरिक प्रतिक्रियाएँ विशिष्ट रूप से झूठ बोलने का संकेत दे सकती हैं।
  • ये वही शारीरिक प्रतिक्रियाएँ चिंता या तनाव से ट्रिगर हो सकती हैं, जिससे झूठी सकारात्मकता हो सकती है।
    • उदाहरण: संयुक्त राज्य अमेरिका में 2019 के एक अध्ययन ने पॉलीग्राफ की उच्च झूठी-सकारात्मक दर पर प्रकाश डाला और दिखाया कि व्यक्तियों को परीक्षण को धोखा देने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है।
मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव:
  • पॉलीग्राफ परीक्षण या अन्य DDT से गुजरना महत्वपूर्ण तनाव और चिंता पैदा कर सकता है, जिससे प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकते हैं, खासकर अगर व्यक्ति को लगता है कि उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है।
धोखे का पता लगाने वाले परीक्षणों के नैतिक विचार
  • यह नैतिक रूप से महत्वपूर्ण है कि DDT से गुजरने वाले व्यक्ति सूचित सहमति प्रदान करें, प्रक्रिया और इसके संभावित परिणामों को समझें। 
  • व्यक्तियों को ये परीक्षण लेने के लिए मजबूर करना नैतिक रूप से संदिग्ध माना जाता है।
हिरासत में जबरदस्ती: 
  • अपनी पुस्तक, “द ट्रुथ मशीन्स: पुलिसिंगवायलेंसएंड साइंटिफिक इंटेरोगेशंस इन इंडिया में, जिनी लोकनीता DDT की आक्रामक प्रकृति पर जोर देती हैं और सवाल करती हैं कि क्या पुलिस हिरासत में कभी भी स्वतंत्र सहमति प्राप्त की जा सकती है। 
    • वह 2007 के मक्का मस्जिद विस्फोट और 2006 के मुंबई विस्फोट जैसे मामलों पर प्रकाश डालती हैं, जहाँ कथित तौर पर झूठे बयानों को निकालने के लिए जबरन, कभी-कभी शारीरिक दुर्व्यवहार के साथ नार्को-विश्लेषण किया गया था।
स्वायत्तता का सम्मान:
  • किसी व्यक्ति की स्वायत्तता और ऐसे परीक्षणों से इनकार करने के उनके अधिकार का सम्मान करना एक मुख्य नैतिक सिद्धांत है। 
    • DDT इस सिद्धांत को चुनौती देते हैं, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जहां सहमति जबरदस्ती ली जाती है, या व्यक्तियों पर ऐसे परीक्षणों में भाग लेने के लिए दबाव डाला जाता है।

धोखे का पता लगाने वाले परीक्षणों से जुड़ी चिंताएँ

  • हिरासत में सूचित सहमति: आलोचकों का तर्क है कि पुलिस हिरासत में सच्ची स्वैच्छिक सहमति प्राप्त नहीं की जा सकती है, जहाँ संदिग्धों को भाग लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
  • जबरन स्वीकारोक्ति: ऐसे उदाहरण हैं जहाँ नार्को-विश्लेषण या पॉलीग्राफ़ परीक्षण बलपूर्वक किए गए, जिससे झूठे स्वीकारोक्ति हुई।
  • इनकार करने पर कलंक: पॉलीग्राफ टेस्ट लेने से इनकार करने से अपराध के अनुचित संदेह को बढ़ावा मिल सकता है।
  • वैज्ञानिक अनिश्चितता: विशेषज्ञ इस बात पर विभाजित हैं कि क्या शारीरिक प्रतिक्रियाएँ (जैसे हृदय गति और रक्तचाप) विश्वसनीय रूप से झूठ बोलने का संकेत दे सकती हैं, क्योंकि तनाव, भय या चिंता के कारण भी ऐसी ही प्रतिक्रियाएँ हो सकती हैं।
  • परिणामों में हेरफेर: कुछ व्यक्ति अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और पॉलीग्राफ टेस्ट को पास करने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं।

आगे की राह 

  • निर्भरता कम करें: आपराधिक जांच में पॉलीग्राफ परीक्षणों पर निर्भरता कम होनी चाहिए क्योंकि उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। अत्यधिक निर्भरता न्याय की विफलता का कारण बन सकती है।
  • विकल्प तलाशें: जांच निकायों को संज्ञानात्मक साक्षात्कार और गैर-घुसपैठ वाली तकनीकों जैसी अधिक विश्वसनीय और नैतिक तकनीकों का विकास और उपयोग करना चाहिए।
  • दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन: DDT केवल सूचित सहमति, न्यायिक पर्यवेक्षण और अभियुक्त की गोपनीयता और अधिकारों के सम्मान के साथ आयोजित किया जाना चाहिए।

 

स्रोत – द हिंदू 

 

 

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